Supreme Court Hijab Ban In Mumbai Full Update

Supreme Court Hijab Ban In Mumbai Full Update

Supreme Court Hijab Ban In Mumbai अभी हाल ही में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहनकर मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज में चली गयी और जब स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से मुस्लिम लड़कियों को कहा गया की आप लोग बुर्का पहन कर कॉलेज न आये

लेकिन इन मुस्लिम लड़कियों ने अपने कॉलेज के मैनेजमेंट की बात मानने से इंकार कर दिया और फिर अगले दिन जब कॉलेज में बुरका पहनकर आयी तो कॉलेज की तरफ से इन लड़कियों को कॉलेज में एंट्री नहीं मिली।

Hijab Ban
Supreme Court Hijab Ban In Mumbai

इसके पहले भी 9 लड़कियों ने हाई कोर्ट में बुर्के को लेकर केस किया था लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस को ख़ारिज कर दिया था

और इसके बाद इन मुस्लिम लड़कियों ने अब मुंबई सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी और मुंबई सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उस कॉलेज को नोटिस भेजा गया

Supreme Court Hijab Ban In Mumbai जिसमे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस को लेकर सभी सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया था उसके बाद उस कॉलेज के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को उस नोटिस का जवाब दे दिया गया।

और अंत में बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ख़ारिज कर दिया और कॉलेज द्वारा दिया गया रिपोर्ट को सही बताया और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेज में हिजाब पर बैन लगा दिया गया

कोर्ट का कहना है की अब किसी भी कॉलेज में कोई भी मुस्लिम लड़की हिजाब और बुर्का पहन कर कॉलेज आती है तो ऐसी मुस्लिम लड़की को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अभी इसी मामले में आगे की सुनवाई 18 नवंबर 2024 को होगी और उसके बाद ही इसका निर्णय हो पायेगा। Supreme Court Hijab Ban In Mumbai

नजिआ इलाही खान का बयान

Supreme Court Hijab Ban In Mumbai नजिआ इलाही खान पेशे से एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है और इसी विषय पर नजिआ इलाही खान ने बयान दिया की किसी भी कॉलेज का एक ड्रेस होता है

तो उस ड्रेस को पहन कर कॉलेज जाना चाहिए और कॉलेज की गरिमा को बनाये रखना चाहिए और कॉलेज की मर्यादा को नहीं तोडना चाहिए।

नजिआ इलाही खान ने ये भी कहा की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सही किया है यदि फैसले से किसी समुदाय के लोगो को दिक्कत है तो अपने लड़कियों को कॉलेज न भेजे।

नाजिया इलाही खान ने बताया की सभी को सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान करना चाहिए और कुरान में पहला शब्द इकरा का आया है और इकरा का मतलब है की पढ़ो।

फ़िलहाल इस केस पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अभी से राजनीति करना चालू कर दिए है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत बता रहे है।

अभी इस मामले को अगली सुनवाई 18 नवंबर 2024 का तारीख मिला है और कॉलेज को अपनी जवाब देना होगा और तभी सुप्रीम कोर्ट इस केस पर कोई फैसला ले सकती है।

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