Madhya Pradesh High Court Ex Judge Rohit Aarya Join BJP
Madhya Pradesh High Court Ex Judge Rohit Aarya Join BJP मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य भोपाल में स्टेट चीफ डॉ राघवेंद्र शर्मा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है , रोहित आर्य मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से करीब 3 महीने पहले ही रिटायर्ड हुए है।
Madhya Pradesh High Court Ex Judge Rohit Aarya Join BJP जस्टिस आर्य का जन्म सन 1962 में हुआ था और जस्टिस आर्य ने सन 1984 में वकील के तौर पर अपना पंजीकरण करवाया था और जस्टिस आर्य को मध्यप्रदेश कोर्ट ने उन्हें 2003 में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया था।
रोहित आर्य 12 सितम्बर 2013 को वह मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज के कार्य भार को संभाला था और 26 मार्च 2015 को पूर्ण रूप से न्यायाधीश बने थे और रोहित आर्य ने अपने कार्य काल में कई अहम् फैसले दिए।
पूर्व न्यायाधीश रोहित आर्य की कार्य काल में ऐसे कई फैसले दिए जिससे की उन्होंने खूब सुर्खिया बटोरी इसमें कॉमेडियन मुन्नवर फारुकी को जमानत देने से इंकार कर दिया था तब रोहित आर्य ने खूब सारी सुर्खिया बटोरी।
Madhya Pradesh High Court Ex Judge Rohit Aarya Join BJP रोहित आर्य अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते है और उनका फैसला बहुत अहम् होता है साल 2021 में जस्टिस रोहित आर्य ने नए साल के कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओ को आहत करने वाले मुन्नवर फारुकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
और अपने आदेश में जस्टिस रोहित आर्य ने कहा की धार्मिक भावनाओ को कोई भी आहत करेगा या धार्मिक भावनाओ से साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको जमानत नहीं दिया जाएगा और उसको कानूनन सविधान के हिसाब से सजा दिया जायेगा।
Madhya Pradesh High Court Ex Judge Rohit Aarya Join BJP जस्टिस रोहित आर्य ने सन 2020 में ही एक अन्य मामले में उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी थी की रक्षा बंधन वाले दिन वह खुद शिकायत कर्ता के सामने पेश होकर उसकी रक्षा का वचन देगा और जस्टिस रोहित आर्य के इस बयान से उस समय काफी आलोचना हुई थी।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले को पलट दिया था और इसके अलावा इसी साल उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर की भी क्लास लगा दी थी और यह मामला भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था।